चंदौली जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का असर अब न्यायिक फैसलों में दिखने लगा है। जिले की पुलिस और अभियोजन टीम की संयुक्त मेहनत से दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है।
इस मुहिम का मकसद तेजी से न्याय दिलाना और अपराध पर लगाम लगाना है। पुलिस और न्यायपालिका की इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है।
🚨 पहला मामला: अवैध असलहा रखने पर सजा
📍 थाना: मुगलसराय
📅 घटना की तारीख: 6 जुलाई 2001
📄 अपराध संख्या: 148/2001
📜 धारा: 4/25 आर्म्स एक्ट
👉 आरोपी बबलू हरिजन, पुत्र लालजी, निवासी नई बस्ती ककरहिया, चन्दासी के खिलाफ 2001 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
मानिटरिंग सेल प्रभारी SI आकाश त्रिपाठी, अभियोजन अधिकारी विपिन बिहारी यादव और हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने बबलू हरिजन को ‘न्यायालय के उठने तक की सजा’ और ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया।
यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
🔫 दूसरा मामला: हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा
📍 थाना: बलुआ
📅 घटना की तारीख: 13 मई 2018
📄 अपराध संख्या: 108/2018
📜 धारा: 302 IPC और 4/25 आर्म्स एक्ट
👉 आरोपी प्रवीण मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा, पुत्र स्व. राजेन्द्र मिश्रा, निवासी चकिया बिहारी मिश्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज था।
मानिटरिंग सेल प्रभारी SI आकाश त्रिपाठी, अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) और थाना बलुआ के कांस्टेबल बृजेश कुमार की सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-1) ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने की स्थिति में एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
✅ ऑपरेशन कन्विक्शन की कामयाबी
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि चंदौली पुलिस सिर्फ मुकदमे दर्ज करके नहीं बैठती, बल्कि उनकी साक्ष्य आधारित जांच और अदालती सजा तक पहुंचने की प्रक्रिया भी बेहद सक्रिय है।
📌 जिले के SP आदित्य लांग्हे के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान लगातार अपराधियों को सजा दिलाकर जनता में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा कर रहा है।
👉 निष्कर्ष:
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने चंदौली में न्याय की रफ्तार को तेज किया है। इस तरह की सख्त कार्रवाई से अपराधियों को खुला संदेश मिल रहा है — “बचोगे नहीं, कानून का शिकंजा कस चुका है।”